अरविन्द केजरीवाल को क्या जमानत दिला पाएंगी ये 5 दलीलें.... पढ़े
News By : Vimal Kumar
दिल्ली मुख्यमंत्री और आम आदमी पार्टी के अध्यक्ष अरविंद केजरीवाल को आज जमानत मिलेगी या वे जेल में ही रहेंगे, इस पर फैसला आएगा। आज दिल्ली हाईकोर्ट में अरविंद केजरीवाल की गिरफ्तारी और रिमांड के खिलाफ दर्ज याचिका पर सुनवाई होगी। अरविद केजरीवाल ने हाईकोर्ट से अंतरिम जमानत भी मांगी हुई है, जिस पर दिल्ली हाईकोर्ट ने गत 3 अप्रैल को हुई सुनवाई में फैसला सुरक्षित रख लिया था। केजरीवाल ने गत 23 मार्च को यह याचिका दिल्ली हाईकोर्ट में दायर की थी। उन्हें 21 मार्च को उनके दिल्ली स्थित आवास से गिरफ्तार किया गया था। 22 मार्च को उन्हें कोर्ट में पेश करके ED ने 6 दिन के रिमांड पर लिया था। 28 मार्च को फिर कोर्ट में पेश करके उन्हें 4 दिन के रिमांड पर लिया गया। एक अप्रैल को कोर्ट ने उन्हें 14 दिन की न्यायिक हिरासत में तिहाड़ जेल में भेज दिया, जहां उन्हें 9 दिन हो चुके हैं। इस बीच राउज एवेन्यू कोर्ट एक अप्रैल को केजरीवाल की एक याचिका खारिज कर चुकी हैं।
अरविंद केजरीवाल ने हाईकोर्ट में पेश की थीं यह दलीलें
अरविंद केजरीवाल की ओर से उनके वकील अभिषेक मनु सिंघवी ने दिल्ली हाईकोर्ट में दलील पेश की है कि अरविंद केजरीवाल का शराब घोटाले से कोई लेना देना नहीं है। जिस शरद रेड्डी और विजय नायर की बात हो रही है, उनसे केजरीवाल की कोई सांठ-गांठ नहीं हुई है। मामला 2 साल से चल रहा है और अब अचानक लोकसभा चुनाव के समय गिरफ्तारी की कार्रवाई करना कई सवाल खड़े करता है। ED दबाव डालकर गवाहों के बयान ले रही है। आम आदमी पार्टी को खत्म करने, तोड़ना और भ्रष्टाचारी करार देना मकसद है। सिर्फ एक शख्स के बयान पर कार्रवाई किया जाना भी सवाल खड़े करता है। क्या सिर्फ एक आदमी के कहने पर एक प्रदेश के मुख्यमंत्री को गिरफ्तार करना सही है? असली घोटाला ED की जांच के बाद शुरू हुआ है, इस तरह के संकेत ED की कार्रवाई से मिल रहे हैं। वकील सिंघवी का कहना है कि ED के पास एक या 2 नाम ही हैं, इसके अलावा कोई पुख्ता सबूत पेश नहीं किए गए हैं। केजरीवाल को किस आधार पर ED ने गिरफ्तार किया है। किसी नेशनल पॉलिटिकल पार्टी के नेताओं को इस तरह गिरफ्तार करके जेल में डालना गलत है।
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